Home Breaking E - Paper Video Join
होम राज्य मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़़ क्राइम न्यूज इंटरनेशनल न्यूज कोर्ट न्यूज राजनीति संसदीय संपादकीय अर्थ जगत हेल्थ शिक्षा खेल विज्ञान

लगातार अनुपस्थित रहने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेवा से पृथक, परियोजना अधिकारी ने जारी किया आदेश

Kashi Agrawal

वर्ष 2023 से लगातार कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने और पांच अंतिम चेतावनी पत्रों का जवाब नहीं देने पर हुई कार्रवाई, विभागीय जांच में भी हुई पुष्टि

डिंडौरी।महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन एवं शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य में लापरवाही एवं अनधिकृत अनुपस्थिति के मामलों में कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना डिंडौरी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र नयेगांव, चिकान टोला में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती भेदवती धुर्वे को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद से पृथक करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्ष 2023 से लगातार अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित पाई गईं। इस संबंध में 22 सितंबर 2026 को सेक्टर पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में अनुपस्थिति पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, लेकिन संबंधित द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पूर्व भी वर्ष 2022 एवं 2023 में किए गए निरीक्षणों के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे। ग्रामवासियों द्वारा भी उनकी लगातार अनुपस्थिति के संबंध में शिकायतें एवं पंचनामे प्रस्तुत किए गए थे।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित कार्यकर्ता की लगातार अनुपस्थिति को लेकर ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। सेक्टर पर्यवेक्षक एवं विभागीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में भी उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति की पुष्टि हुई। इस संबंध में समय-समय पर कारण बताओ सूचना पत्र एवं कुल पांच अंतिम चेतावनी पत्र जारी किए गए, लेकिन संबंधित द्वारा न तो कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज कराई गई और न ही जारी पत्रों का कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। लगातार अनुपस्थिति के कारण आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाएं प्रभावित होने तथा शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होने के चलते विभाग द्वारा यह कार्यवाही की गई है। मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 23 मई 2025 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत संबंधित को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद से पृथक किया गया है। आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डिंडौरी द्वारा अनुमोदित है।

About Author
Kashi Agrawal
Kashi Agrawal

मैं काशी अग्रवाल हूँ, पिछले 17 वर्षों से मैं पेशेवर रूप से समाचार-आधारित सामग्री लिखने के लिए समर्पित हूँ। मीडिया भारत का महत्वपूर्ण अंग है,The Narmada Express इस अंग को और मजबूत बनाने के लिए सच को लेकर काम करता है हमारा उद्देश्य आप तक सिर्फ सच को समय पर पहुचाना है हम निडर और निष्पक्ष होकर काम करने मे विश्वास करते है The Narmada Express आमजन की समस्याओं को समाज के बीच प्रमुखता से रखता है।

Recommended
Right-clicking is disabled.