डिंडोरी।कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों द्वारा 31 अक्टूबर 2026 को शासकीय प्राथमिक शाला चौरामाल, विकासखंड डिंडौरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय संचालन में कई अनियमितताएं पाई गईं। विद्यालय में दर्ज 35 विद्यार्थियों में से मात्र 20 विद्यार्थी उपस्थित मिले। साथ ही विद्यार्थियों को शासन की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण भी नहीं किया गया था।
निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक श्री कमल सिंह मरावी नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं तथा शराब के नशे में भी विद्यालय पहुंचते हैं। निरीक्षण के समय भी संबंधित शिक्षक विद्यालय में अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय संचालन में लापरवाही एवं शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए विभाग द्वारा संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की गई।
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत श्री कमल सिंह मरावी, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला चौरामाल, विकासखंड डिंडौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय डिंडौरी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।








