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RTI में लापरवाही पर सख्ती: तत्कालीन शहपुरा CMO के खिलाफ राज्य सूचना आयोग में प्रकरण दर्ज

Kashi Agrawal

डिंडोरी।सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक अहम मामले में नगर परिषद शहपुरा के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी (सीएमओ) के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। आरटीआई आवेदन के बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के आरोप में मामला मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल पहुंचा, जहां इसे दर्ज कर लिया गया है।

बताया गया है कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराई गई। इसे अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए आवेदक ने धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत की थी। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह प्रकरण A-8364/SIC/DINDORI/2025 के रूप में दर्ज किया गया है। अब इस मामले में आगामी सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।यह मामला एक बार फिर दर्शाता है कि सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी रोकना या लापरवाही बरतना अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं, आम नागरिक भी अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

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Kashi Agrawal
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मैं काशी अग्रवाल हूँ, पिछले 17 वर्षों से मैं पेशेवर रूप से समाचार-आधारित सामग्री लिखने के लिए समर्पित हूँ। मीडिया भारत का महत्वपूर्ण अंग है,The Narmada Express इस अंग को और मजबूत बनाने के लिए सच को लेकर काम करता है हमारा उद्देश्य आप तक सिर्फ सच को समय पर पहुचाना है हम निडर और निष्पक्ष होकर काम करने मे विश्वास करते है The Narmada Express आमजन की समस्याओं को समाज के बीच प्रमुखता से रखता है।

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