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शहपुरा महिला एसडीएम हत्याकांड: पति को उम्रकैद, न्यायालय ने सुनाया फैसला

Kashi Agrawal

डिंडौरी। जिला एवं सत्र न्यायालय डिंडौरी ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मनीष शर्मा ने 27 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 के बीच शहपुरा स्थित शासकीय एसडीएम. आवास के कमरे में अपनी पत्नी एसडीएम शहपुरा निशा शर्मा की तकिए से मुंह और नाक दबाकर हत्या कर दी थी। घटना को छिपाने के उद्देश्य से आरोपी ने कमरे में पड़े चादर, तकिया कवर एवं अन्य कपड़ों को पानी से धोकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी किया।न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिंडौरी ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा आरोपी को धारा 201 (साक्ष्य मिटाने) के अपराध में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

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Kashi Agrawal
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मैं काशी अग्रवाल हूँ, पिछले 17 वर्षों से मैं पेशेवर रूप से समाचार-आधारित सामग्री लिखने के लिए समर्पित हूँ। मीडिया भारत का महत्वपूर्ण अंग है,The Narmada Express इस अंग को और मजबूत बनाने के लिए सच को लेकर काम करता है हमारा उद्देश्य आप तक सिर्फ सच को समय पर पहुचाना है हम निडर और निष्पक्ष होकर काम करने मे विश्वास करते है The Narmada Express आमजन की समस्याओं को समाज के बीच प्रमुखता से रखता है।

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