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मध्यप्रदेश सरकार का आदेश :मनरेगा योजना में सहायक यंत्री के रिक्त पदों पर नई गाइडलाइन जारी..8 वर्ष सेवा वाले नियमित उपयंत्री और 10 वर्ष सेवा वाले डिप्लोमा उपयंत्री ही होंगे पात्र

Kashi Agrawal

भोपाल।मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना अंतर्गत प्रदेश की समस्त जनपद पंचायतों में सहायक यंत्री के रिक्त पदों पर कार्य व्यवस्था हेतु आदेश जारी किया है।

जारी आदेश की मुख्य बातें

1. रिक्त सहायक यंत्री पद का प्रभार अस्थायी रूप से सम्बंधित उपयंत्री/अनुभागीय अधिकारी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) को सौंपा जाएगा।

2. किसी एक अधिकारी के पास एक से अधिक जनपद पंचायतों का प्रभार नहीं होगा।

3. यदि जिले में उपयंत्रियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो वरिष्ठता और सेवा अवधि के आधार पर उपयंत्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी।नियमित उपयंत्री हेतु न्यूनतम सेवा अवधि 8 वर्ष और डिप्लोमा धारक उपयंत्री हेतु न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष तय की गई है।

4. प्रभार मिलने के बाद उपयंत्री संपूर्ण कार्यवाही सहायक यंत्री की तरह संपन्न करेंगे और इसकी लिखित जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 

 

 

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Kashi Agrawal
Kashi Agrawal

मैं काशी अग्रवाल हूँ, पिछले 17 वर्षों से मैं पेशेवर रूप से समाचार-आधारित सामग्री लिखने के लिए समर्पित हूँ। मीडिया भारत का महत्वपूर्ण अंग है,The Narmada Express इस अंग को और मजबूत बनाने के लिए सच को लेकर काम करता है हमारा उद्देश्य आप तक सिर्फ सच को समय पर पहुचाना है हम निडर और निष्पक्ष होकर काम करने मे विश्वास करते है The Narmada Express आमजन की समस्याओं को समाज के बीच प्रमुखता से रखता है।

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