डिंडौरी। नगर परिषद शहपुरा की 5 जून 2026 को प्रस्तावित विशेष बैठक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परिषद के कई पार्षदों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा को ज्ञापन सौंपकर बैठक को नियम विरुद्ध बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में पार्षदों ने आरोप लगाया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा विशेष बैठक का एजेंडा जारी किया गया, जबकि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कामकाज संचालन) नियम 2005 की नियम-2 की उपधारा-2 के अनुसार परिषद की बैठक की सूचना बैठक तिथि के कम से कम तीन दिन पूर्व संबंधित पार्षदों को दी जानी चाहिए। पार्षदों का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बैठक आयोजित की जा रही है, जो नियमों के विपरीत है।
पार्षदों ने एसडीएम से मामले की जांच कर नियम विरुद्ध जारी एजेंडे को निरस्त करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन पर कई पार्षदों के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं।
अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और प्रस्तावित विशेष बैठक नियमानुसार आयोजित होती है या नहीं।









