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अवैध कॉलोनी निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, भूमि स्वामियों पर 10-10 लाख का जुर्माना और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

Kashi Agrawal

डिंडौरी : कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण के प्रकरण में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडौरी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बिना सक्षम स्वीकृति के कॉलोनी निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है।

भूमि स्वामी लोकेश खैरवार पिता हरिनारायण खैरवार, निवासी डिंडौरी द्वारा उक्त भूमि को छोटे-छोटे सात भू-खण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया, जो मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 1961 की धारा 339 (ग) के अंतर्गत अवैध कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में आता है। बिना अनुमति के कॉलोनी विकास करना कानूनन दंडनीय अपराध है।

प्रशासनिक जांच में स्पष्ट पाया गया कि अनावेदक ने 0.1500 हेक्टेयर भूमि को अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण हेतु उपयोग किया, जबकि कॉलोनी विकास हेतु न्यूनतम 2.00 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भूमि स्वामी नितिल जैन पिता राजेन्द्र जैन निवासी डिंडौरी के द्वारा भूमि खसरा नं. 12/7/2/1/1/1/1 रकबा 0.1120 हे. एवं खसरा नं. 12/6/2//1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.1380 हे. में से 04 एवं 07 कुल 11 भू-खण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया है। भूमि स्वामी श्रीमती किरण खनूजा पति ज्ञानचंद्र खनूजा एवं आनंद खनूजा पिता ज्ञानचंद्र खनूजा निवासी डिंडौरी के द्वारा भूमि खसरा नं. 273/1/6 रकबा 0.98 हे. एवं खसरा नं. 106/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.2390 हे. में से 11 एवं 10/कुल 21 भू-खण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया है। भूमि स्वामी हरीशराज पिता तिलकराज निवासी सुबखार डिंडौरी के द्वारा भूमि खसरा नं. 35/1/1/1/2/1/1/1/1 रकबा 0.2370 हे. में से 06 भू-खण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया है। भूमि स्वामी आशीष जैन पिता आनंद कुमार जैन निवासी डिंडौरी के द्वारा भूमि खसरा नं. 468/9 रकबा 0.202 हे. में से 07 भू-खण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया है। भूमि स्वामी आरती कटारे पति नरेन्द्र कटारे निवासी डिंडौरी के द्वारा भूमि खसरा नं. 1/1/19/7/2 रकबा 0.084 हे. एवं खसरा नं. 1/19/3/3 रकबा 0.024 हे. भूमि में से 09 भू-खण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया है। भूमि स्वामी अमीन अफजल निवासी डिंडौरी के द्वारा भूमि खसरा नं. 79/1/3/1 रकबा 0.021 हे. भूमि में से 13 भू-खण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया है। भूमि स्वामी पंकज कुमार जैन पिता चन्द्रप्रकाश जैन निवासी डिंडौरी के द्वारा भूमि खसरा नं. 128/1/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 1.6970 हे. भूमि में से 12 भू-खण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया है। भूमि स्वामी चैतू सिंह पिता बच्चू सिंह निवासी डिंडौरी के द्वारा भूमि खसरा नं. 286/1/1/1/1 रकबा 0.16 हे. भूमि में से 07 भू-खण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया है।

अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत जवाब में जनसंख्या, भूमि रकबा एवं नियमों की व्याख्या दी गई, किन्तु दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरांत यह सिद्ध हुआ कि बिना अनुमति भूखंड विक्रय किया गया है।

इस आधार पर कलेक्टर ने अनावेदकों पर दस-दस लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। नगर परिषद डिंडौरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि एफ.आई.आर. दर्ज कर न्यायालय को सूचित करें। साथ ही तत्कालीन हल्का पटवारी और वार्ड प्रभारी, जिन्होंने समय पर रिपोर्ट नहीं की, उन पर दो-दो हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है एवं सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि दर्ज करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। तहसीलदार डिंडौरी को भू-प्रविष्टि में संबंधित भूमि को “प्रतिबंधित एवं अहस्तांतरणीय” दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

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Kashi Agrawal
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मैं काशी अग्रवाल हूँ, पिछले 17 वर्षों से मैं पेशेवर रूप से समाचार-आधारित सामग्री लिखने के लिए समर्पित हूँ। मीडिया भारत का महत्वपूर्ण अंग है,The Narmada Express इस अंग को और मजबूत बनाने के लिए सच को लेकर काम करता है हमारा उद्देश्य आप तक सिर्फ सच को समय पर पहुचाना है हम निडर और निष्पक्ष होकर काम करने मे विश्वास करते है The Narmada Express आमजन की समस्याओं को समाज के बीच प्रमुखता से रखता है।

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