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हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सीईओ और  शहपुरा जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ अवमानना याचिका में नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

Kashi Agrawal

डिण्डौरी- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने डिंडौरी जिले के जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी और जनपद पंचायत शहपुरा के सीईओ गणेश पाण्डे से जुड़े अवमानना प्रकरण में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह आदेश 8 अक्टूबर 2026 को अवमानना याचिका क्रमांक सीओएनसी नम्बर  7047/22026 में पारित किया।प्रकरण कृष्ण कुमार सरपच ग्राम पचायत कचनपुर एवं अन्य विरुद्ध दिव्यांशु चौधरी सीईओ जिला पचायत डिण्डौरी एवं गणेश पाण्डे सीईओ जनपद पचायत शहपुरा की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक खोट की पीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंबर मिश्रा उपस्थित हुए।

आगे की सुनवाई पर नजर

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब प्रक्रिया शुल्क जमा होने और नोटिस जारी होने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसके बाद संबंधित प्रतिवादियों का पक्ष न्यायालय के समक्ष आने की संभावना है। मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के आगामी आदेशों के अनुसार होगी।

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Kashi Agrawal
Kashi Agrawal

मैं काशी अग्रवाल हूँ, पिछले 17 वर्षों से मैं पेशेवर रूप से समाचार-आधारित सामग्री लिखने के लिए समर्पित हूँ। मीडिया भारत का महत्वपूर्ण अंग है,The Narmada Express इस अंग को और मजबूत बनाने के लिए सच को लेकर काम करता है हमारा उद्देश्य आप तक सिर्फ सच को समय पर पहुचाना है हम निडर और निष्पक्ष होकर काम करने मे विश्वास करते है The Narmada Express आमजन की समस्याओं को समाज के बीच प्रमुखता से रखता है।

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