डिण्डौरी- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने डिंडौरी जिले के जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी और जनपद पंचायत शहपुरा के सीईओ गणेश पाण्डे से जुड़े अवमानना प्रकरण में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह आदेश 8 अक्टूबर 2026 को अवमानना याचिका क्रमांक सीओएनसी नम्बर 7047/22026 में पारित किया।प्रकरण कृष्ण कुमार सरपच ग्राम पचायत कचनपुर एवं अन्य विरुद्ध दिव्यांशु चौधरी सीईओ जिला पचायत डिण्डौरी एवं गणेश पाण्डे सीईओ जनपद पचायत शहपुरा की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक खोट की पीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंबर मिश्रा उपस्थित हुए।
आगे की सुनवाई पर नजर
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब प्रक्रिया शुल्क जमा होने और नोटिस जारी होने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसके बाद संबंधित प्रतिवादियों का पक्ष न्यायालय के समक्ष आने की संभावना है। मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के आगामी आदेशों के अनुसार होगी।









