डिंडौरी। जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजौरी माल के सचिव मनोहर सिंह आर्मो को नल-जल योजना में अनियमितता, जांच में सहयोग नहीं करने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना तथा देय राशि जमा नहीं करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत बिजौरी माल के पोषक ग्राम बिजौरी माल एवं चरगांव रैयत में संचालित नल-जल योजना से पिछले तीन माह से पेयजल आपूर्ति बंद होने की शिकायत कलेक्टर जनसुनवाई में दर्ज कराई गई थी। जांच दल द्वारा सचिव से संबंधित दस्तावेज कई बार मांगे गए, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। इसके बाद कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, जिसका जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसके अलावा ग्राम पंचायत में नल-जल योजना के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य में ग्रामसभा की स्वीकृति के बिना 1,76,360 रुपये खर्च किए जाने की शिकायत की जांच में अनियमितता प्रमाणित हुई। जिला पंचायत डिंडौरी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरपंच एवं सचिव पर समान रूप से देयता निर्धारित करते हुए सचिव मनोहर सिंह आर्मो से 88,180 रुपये की वसूली के आदेश 20 फरवरी 2026 को जारी किए गए थे। छह अवसर दिए जाने के बावजूद न तो संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और न ही निर्धारित राशि जमा की गई।
आदेश में कहा गया है कि सचिव का आचरण म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम-3 का उल्लंघन तथा कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। इसी आधार पर म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के नियम-4 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत शहपुरा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।









