डिंडोरी।कलेक्टर (जनजातीय कार्य) डिंडौरी ने शहपुरा स्थित प्राचार्य कन्या क्रीड़ा परिसर की अधीक्षिका श्रीमती रमा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया द्वारा 19 जुलाई 2026 को जारी आदेश में अधीक्षिका के कार्यों में गंभीर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार जांच प्रतिवेदन में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
आदेश में कहा गया है कि अधीक्षिका द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई, जिससे विभाग की छवि प्रभावित हुई। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत गंभीर कदाचार मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में श्रीमती रमा साहू का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शहपुरा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।कलेक्टर के आदेश के अनुसार कन्या क्रीड़ा परिसर के सुचारु संचालन के लिए मीना मरावी, प्राथमिक शिक्षक (अधीक्षक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, शहपुरा) को आगामी आदेश तक कन्या क्रीड़ा परिसर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।









