Home Breaking E - Paper Video Join
होम राज्य मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़़ क्राइम न्यूज इंटरनेशनल न्यूज कोर्ट न्यूज राजनीति संसदीय संपादकीय अर्थ जगत हेल्थ शिक्षा खेल विज्ञान

तत्कालीन SDM शहपुरा को कारण बताओ नोटिस, ₹25 हजार तक की शास्ति प्रस्तावित

Kashi Agrawal

डिंडोरी।सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी समय-सीमा में उपलब्ध न कराए जाने के मामले में तत्कालीन SDM शहपुरा एवं लोक सूचना अधिकारी काजल जावला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शहपुरा, जिला डिंडोरी निवासी राजेंद्र कुमार सिंह ठाकुर, वार्ड क्रमांक 12, शंकरगंज द्वारा दिनांक 10 मार्च 2023 को तहसील कार्यालय शहपुरा में आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन में भूमि डायवर्सन आदेश की प्रति तथा मढ़िया मंदिर से बटौंधा चौराहा (मॉडल रोड) मार्ग से संबंधित समस्याओं के निराकरण की जानकारी मांगी गई थी।

निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध न होने पर प्रकरण क्रमांक ए-3801 में द्वितीय अपील दायर की गई, जिसकी सुनवाई 10 दिसंबर 2025 को राज्य सूचना आयोग भोपाल में हुई।

सुनवाई उपरांत माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा आदेशित किया गया कि लोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार शहपुरा, पूर्व में प्रदत्त न की गई जानकारी एक माह की अवधि में अपीलार्थी को उपलब्ध कराएं। साथ ही तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/SDM काजल जावला के विरुद्ध अधिकतम ₹25,000 की शास्ति तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।उक्त आदेश दिनांक 23 जनवरी 2026 को पारित किया गया।

About Author
Recommended
Right-clicking is disabled.