डिंडौरी। अमरपुर स्थित सांदीपनी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक प्रशांत साहू द्वारा छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किए जाने की शिकायत सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन को जानकारी देने के बाद सिटी कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत व साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
इन धाराओं में हुआ मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78(1)(ii) एवं 79, तथा POCSO Act की धारा 11(iv) एवं 12 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं। आगे की जांच जारी है।
शिकायत में लगाए गए आरोप
छात्राओं के अनुसार शिक्षक द्वारा उन्हें अनुचित एवं आपत्तिजनक संदेश भेजे जा रहे थे और व्यक्तिगत रूप से मिलने का दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर परीक्षा में कम अंक देने की धमकी दी जाती थी। छात्राओं ने यह जानकारी विद्यालय के एक शिक्षक व प्राचार्य को दी, जिसके बाद वे उप-सरपंच एवं महिला शिक्षिका के साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचीं। पुलिस अधीक्षक ने प्रकरण को तुरंत जनजातीय कार्य विभाग को अग्रेषित किया।
शिक्षक प्रशांत साहू निलंबित
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग डिंडौरी ने प्रशांत साहू को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनकी पदस्थापना विकासखंड अमरपुर कार्यालय में की गई है।आदेश में उल्लेख है कि शिक्षक का कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है और यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 का उल्लंघन है।
विभागीय जांच प्रारंभ
विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ प्राचार्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जाता है कि प्रशांत साहू की नियुक्ति वर्ष 2023 में हुई थी, और मात्र एक वर्ष में उनके विरुद्ध गंभीर आरोप सामने आ गए हैं मामले मैं जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ऐसे मामलों में सख्त और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।











