डिंडौरी :मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना बजाग के अप.क्र. 12/2025 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक ST 30/2025 के आरोपी राजकुमार करकुटिया, पिता केजूलाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम धुरकुटा जामुनटोला, थाना बजाग, जिला डिंडौरी के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस 2023 के अंतर्गत अभियोग पंजीबद्ध किया गया था।
आरोप है कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर मृतिका की हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर थाना बजाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकृति का था।प्रकरण की सुनवाई उपरांत माननीय श्रीमती शशिकांता वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिंडौरी (म.प्र.) द्वारा आरोपी राजकुमार करकुटिया को धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹20,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 02 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण
प्रार्थिया द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह ग्राम धुरकुटा जामुनटोला की निवासी है तथा खेती-किसानी एवं घरेलू कार्य करती है। दिनांक 25/01/2025 को लगभग 09:00 बजे सुबह, वह अपने पति राजकुमार करकुटिया एवं छोटी बच्ची के साथ घर के अंदर खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद वह आंगन में बर्तन धोने चली गई, जबकि बच्ची कमरे में ही थी।इसी दौरान आरोपी पति द्वारा चरित्र पर संदेह करते हुए विवाद किया गया तथा घर में रखी कुल्हाड़ी से बच्ची के सिर के पीछे वार कर उसकी हत्या कर दी गई। शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जहां बच्ची खून से लथपथ अवस्था में पाई गई। गंभीर चोट के कारण कुछ ही देर में बच्ची की मृत्यु हो गई।उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना में संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया।











