डिंडौरी।कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने नगर परिषद शहपुरा में वित्तीय अनियमितता के मामले में सहायक ग्रेड-02 श्री भूपतराम साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 5वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय में अनियमितता पाए जाने के संबंध में की गई है।
जारी आदेश के अनुसार प्रकरण की गंभीरता एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय नगर परिषद डिंडौरी निर्धारित किया गया है तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद शहपुरा को निर्देश दिए हैं कि संबंधित प्रकरण में आरोप पत्र तैयार कर आवश्यक अभिलेखों सहित सात दिवस के भीतर कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।








