डिंडौरी। लात-घूंसों से मारपीट कर महिला की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार, थाना गाड़ासरई के अपराध क्रमांक 157/2025 में आरोपी गुलाब सिंह (48 वर्ष), निवासी ग्राम शिवरी को दोषी पाया गया।
प्रकरण की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री रविंद्र गुप्ता द्वारा की गई, जिसमें आरोपी को धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आजीवन कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण
5 मई 2025 को आरोपी घर पहुंचकर मृतिका से पैसे मांग रहा था। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने गुस्से में आकर हाथ, थप्पड़ और लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की और जमीन पर पटक दिया। हमले में महिला के सिर, चेहरे, छाती और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल डिंडौरी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 6 मई 2025 को उसकी मौत हो गई।पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों में स्पष्ट हुआ कि मौत मारपीट से आई चोटों के कारण हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी को दोषी करार दिया गया।











