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कैंची से हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

Kashi Agrawal

डिंडौरी। कैंची से हमला कर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार, थाना डिंडौरी के अपराध क्रमांक 417/2024 में आरोपी मनु उर्फ धनीराम (34 वर्ष), निवासी ग्राम कुकर्रामठ को दोषी पाया गया।

प्रकरण की सुनवाई सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशिकांता वैश्य द्वारा की गई, जिसमें आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा।

घटना का संक्षिप्त विवरण

11 मई 2024 को आरोपी मनु उर्फ धनीराम नर्मदागंज स्थित किराए के कमरे में पहुंचा और महिला के बारे में पूछताछ कर वहां से चला गया।अगले दिन 12 मई की सुबह करीब 8 बजे वह फिर कमरे में आया और महिला से विवाद कर कैंची से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मृतका ने घायल अवस्था में अपने पति मनु उर्फ धनीराम पर ही हमला करने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।

 

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