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शासकीय आवास हेतु आवंटित पट्टे को निरस्त करने का आदेश

Kashi Agrawal

डिंडौरी : मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 146 के तहत न्यायालय कलेक्टर डिंडौरी द्वारा 08 अगस्त 2025 को नगरीय क्षेत्र डिंडौरी में शासकीय आवास निर्माण हेतु आरक्षित भूमि पर दिए गए नियमविरूद्ध पट्टे को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया।

प्रकरण के अनुसार, ग्राम मौजा डिंडौरी स्थित नजूल भूमि शीट नंबर 2 प्लॉट नंबर 33/1 रकबा 128.6 वर्गमीटर में श्रीमती मंजू द्विवेदी पति श्री एस.के. द्विवेदी, शीट नंबर 2 प्लाट नंबर 33/1 रकबा 156.41 वर्गमीटर में श्रीमती सुमन बनावल पति श्री राजकुमार बनावल, शीट नंबर 2 खसरा नंबर 22 रकबा 114005 वर्गफुट में श्री महेश प्रसाद झारिया पिता शिवगुलाम झारिया, शीट नंबर 2 प्लाट नंबर 33/1 रकबा 55.74 वर्गमीटर में श्रीमती संध्या यादव पिता नवल किशोर यादव वर्ष 2023 में शासकीय कर्मचारियों को धारणाधिकार के तहत पट्टा प्रदाय किया गया था। यह भूमि पूर्व से ही शासकीय आवास निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा आरक्षित की गई थी और इसका नामांकन नजूल शासकीय आवास हेतु आरक्षित है।

इसी प्रकार शीट नंबर 6 प्लाट नंबर 31 रकबा 98274 वर्गफुट में श्री अरूण अवधिया पिता भागचंद अवधिया धारणाधिकार के तहत पट्टा प्रदाय किया गया था। यह भूमि पूर्व से ही बस स्टेण्ड के लिए आरक्षित है।

जांच में यह सामने आया कि पट्टा प्राप्तकर्ता को पट्टा प्रदान किया गया, वह शासकीय प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि पर था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी की रिपोर्ट एवं निरीक्षण के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि पट्टा नियमविरुद्ध ढंग से प्रदान किया गया।

उक्त संबंध में पूर्व में भी संबंधितों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किए। फलस्वरूप कलेक्टर डिंडौरी ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 146 के तहत आदेश पारित करते हुए पट्टा निरस्त किए गए।

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