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कचनपुर सरपंच सहित अन्य को उच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ दी अंतरिम राहत

Kashi Agrawal

डिण्डौरी। प्राप्त जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिले को जनपद शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचनपुर सरपंच कृष्ण कुमार ओटिये एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में अहम आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है। मामले की सुनवाई 22 अगस्त 2025 को न्यायालय ने की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शैलेश तिवारी उपस्थित रहे, वहीं राज्य की ओर से पैनल ने पक्ष रखा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रतिवादियों को प्रक्रिया शुल्क जमा करने पर सात कार्य दिवसों के भीतर नोटिस जारी किए जाएं। नोटिस चार सप्ताह के भीतर वापसी योग्य होंगे। अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दिनांक एक अगस्त 2025 के आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/8 के आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह अंतरिम संरक्षण प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा आज से 30 दिनों के भीतर वसूले जाने वाली राशि  का पच्चास प्रतिशत जमा करने की शर्त पर रहेगा। न्यायालय ने मामले को चार सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश से फिलहाल याचिकाकर्ताओं को  राहत मिली है, वयोंकि राशि का आधा हिस्सा जमा करने तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई स्थगित रहेगी।

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