डिण्डौरी। जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचनपुर के सरपंच ने कलेक्टर डिण्डौरी एवं जिला पंचायत सीईओ को आवेदन प्रस्तुत कर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया है।आवेदन के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश (WP No. 31809/2025, दिनांक 22 अगस्त 2025) में संबंधित सचिव के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने तथा 50 प्रतिशत वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बावजूद, सरपंच ने आरोप लगाया है कि संबंधित सचिव को जनपद पंचायत में अटैच कर दिया गया है, जो न्यायालय के आदेश के विपरीत है। साथ ही पंचायत का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) भी निष्क्रिय कर दिया गया है, जिससे पंचायत के नियमित कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना लिखित आदेश के DSC बंद किया जाना प्रशासनिक अनियमितता को दर्शाता है।DSC बंद होने के कारण पंचायत में भुगतान, निर्माण कार्य एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं का संचालन बाधित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों को आवश्यक सेवाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।
सरपंच ने मांग की है कि न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुए सचिव का अटैचमेंट समाप्त किया जाए, DSC तत्काल पुनः चालू किया जाए तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।











