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अवैध शराब बिक्री के आरोपी जावेद हबीब खान पर जिला बदर की कार्रवाई

Kashi Agrawal

डिंडौरी : 06 मार्च, 2026।जिला दण्डाधिकारी डिण्डौरी ने अवैध शराब के कारोबार में लगातार संलिप्त पाए जाने पर जावेद हबीब खान के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। यह आदेश 5 मार्च 2026 को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के अंतर्गत पारित किया गया।

पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार जावेद हबीब खान पिता स्व. नजीर अहमद खान, उम्र 37 वर्ष, निवासी पीडब्ल्यूडी नेहरू वार्ड नंबर 5, थाना कोतवाली डिण्डौरी वर्ष 2018 से लगातार आबकारी अपराधों में संलिप्त पाया गया है। उसके विरुद्ध वर्ष 2018 से 2022 तक आबकारी एक्ट की धारा 34ए के अंतर्गत कई प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में अर्थदण्ड से दंडित किया गया है, जबकि वर्ष 2024 का एक मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

पुलिस के अनुसार अनावेदक द्वारा अवैध शराब के विक्रय से क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और जनसामान्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। पुलिस द्वारा समय-समय पर उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा 16 अप्रैल 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर जावेद हबीब खान ने 7 मई 2024 को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। हालांकि प्रस्तुत तथ्यों और पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई करना आवश्यक माना।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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