डिण्डौरी। जिला अस्पताल डिण्डौरी में ऑक्सीजन सप्लाई पाइपलाइन काटकर चोरी करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। मामला थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 788/2024, प्रकरण क्रमांक 1310/2024 से संबंधित है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी ने आरोपी ह्रदय धुर्वे पिता रामलाल (30 वर्ष), निवासी खमतरा थाना घुघरी जिला मंडला को धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी शरीफ मोमीन पिता वहीद (28 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 2 डिण्डौरी को धारा 317(2) बीएनएस के तहत 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।इस प्रकरण में शासन की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण साहू, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
घटना का विवरण
शिकायतकर्ता, जो जिला अस्पताल डिण्डौरी में अस्पताल प्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं, ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई हेतु लगी कपर (तांबे) की पाइपलाइन को आरोपियों ने काटकर चोरी कर लिया था 13/10/2024 से 14/10/2024 की रात करीब 35 फीट पाइप चोरी हुआ, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई।इसके बाद 16/10/2024 से 17/10/2024 की रात एलएमओ टैंक के गेट से लगभग 40 फीट पाइपलाइन चोरी की गई।कुल मिलाकर करीब 75 फीट तांबे की पाइपलाइन (7 किलो वजनी, कीमत लगभग ₹10,500) चोरी की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाए।अभियोजन पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों से सहमत होकर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।











