डिंडोरी।जन सुनवाई दिनांक 28/10/2025 को कार्यालय कलेक्टर जिला डिण्डौरी को प्राप्त शिकायत जिला डिण्डौरी अंतर्गत कार्यालय म.प्र.दी.अं.यो. ग्रामीण आजीविका मिशन, विकासखंड डिण्डौरी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना मद से बहुरानी स्वयं सहायता समूह शाहपुर को आजीविका दीदी कैफे को संचालित किये जाने संबंधी अनुमोदित डीपीआर में उल्लेखित गतिविधियों के संपादन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1468 दिनांक 11/01/2024 के माध्यम से राशि रूपये 15 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। परंतु समूह की केशबुक का अवलोकन किये जाने पर यह प्रकाश में आता है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा संबंधित गतिविधियों पर द्वारा स्वीकृत राशि के विरूद्ध रूपये 53,49,752/- का व्यय किया गया। स्वीकृत राशि के स्थान पर इस प्रकार अत्याधित राशि का भुगतान किया जाना वित्तीय प्रावधान के प्रतिकूल है। उक्त गतिविधि शाहपुर संकुल स्तरीय संगठन के अंतर्गत संचालित बहूरानी स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके नोडल अधिकारी के रूप में श्री टी के दास को नियुक्त किया गया था। जांच के दौरान संस्कृति आजीविका दीदी कैफे संचालन हेतु उक्त समूह द्वारा ग्राम संगठन से अतिरिक्त राशि ऋण के रूप में लेकर गतिविधियों पर व्यय किया जाना पाया गया है। उपरोक्त अनुसार यह स्पष्ट है कि विकासखंड प्रबंधक श्री टी के दास द्वारा अपने शासकीय पदीय दायित्वों का निर्वहन नितांत लापरवाही तथा उदासीनतापूर्ण तरीके से किया गया है, जो अनुशासनहीनता का परिचायक होकर अनुबंधित संविदा सेवा शर्त में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
श्री टीके दास, ब्लॉक प्रबंधक, आजीविका मिशन विकासखंड डिण्डौरी को उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता के संबंध में कार्यालय जिला पंचायत के पत्र क्र. 905 दिनांक 31/10/2025 के माध्यम से कारण बताओ सूचनाजारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया। श्री दास को समुचित अवसर प्रदान करने हेतु समक्ष में युक्ति युक्त सुनवाई कर मौखिक रूप से अपना पक्ष एवं भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। श्री दास के द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव संतोषजनक न पाये जाने पर कार्यालय जिला पंचायत के आदेश क्रमांक 932 दिनांक 10/11/2025 के माध्यम से 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया जाकर जांच प्रारंभ की गई। समक्ष में उपस्थित होने पर भी श्री दास द्वारा सकारात्मक जबाव न दिए जाने तथा दस्तावेज उपलब्ध न करवाते हुए जांच में सहयोग न करने से प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सही है। श्री दास को पुनः कार्यालय जिला पंचायत के पत्र क्रमांक 1020 दिनांक 27/11/2025 के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है।
प्रकरण पर प्राप्त शिकायत एवं प्रचलित जांच की अवधि में श्री दास द्वारा दिए गए असंतोषजनक उत्तर तथा रवैये सेयह प्रतीत होता है किश्री टीके दास द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि श्री दास को विभिन्न गतिविधियों के संबंध उनके द्वारा ३ संपादित कार्यों की प्रगति संतोषजनक न रहने सहित विभिन्न कारणों से पूर्व में भी 5 बार कारण बताओसूचना पत्र जारी किए गए है, किन्तु उन संबंधों में भी उनके द्वारा न तो संतोषजनक उत्तर प्रदाय किए गए एवं न ही उक्त कार्यों में वाछित प्रगति उनके द्वारा प्राप्त की गई।
श्री टीके दास, ब्लॉक प्रबंधक, आजीविका मिशन विकासखंड डिण्डौरी का आलोच्य कृत्य बारंबार समझाइश के बावजूद कर्तव्यों के प्रति जबावदेहिता विहीन कार्य संपादन, स्वेच्छाचारिता, लापरवाहियों की पुनरावृत्ति, मनमाने कार्य व्यवहार, गंभीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक होने के कारणवश संविदा नीति 2020 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने के साथ ही संविदा अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप श्री दास का शासकीय पद पर बने रहना शासन के हित में नहीं है।
श्री त्रिभुवेन्द्र कुमार दास द्वारा अपने कार्य संपादन के दौरान उपरोक्त अनुसार रवैया अपनाए जाने से मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 से जारी संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा मार्गदर्शिका-2023 के बिंदु क्रमांक 9 के उपबिन्दू क्रमांक 9.5 एवं 9.8 तथा मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक/1108/22/वि-2/स्था./2019 भोपाल दिनांक 24/02/2020 में वर्णित बिंदु क्रमांक 07 के उपबिंदु क्रमांक 7.2 उद्भूत होते है, जिनमें किए गए उपबंध के आधार पर श्री दास के द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वाहन में घोर लापरवाही एवं कदाचरण किए जाने एवं जिसे संविदा सेवा शर्तों के दिशा-निर्देशों के विपरीत पाये जाने पर श्री त्रिभुवेन्द्र कुमार दास, विकासखंड समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विकासखंड डिण्डौरी को संविदा सेवा से पृथक करते हुये तत्काल प्रभाव से संविदा सेवा समाप्त की जाती है।










